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भारत में अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी कौन उपयोग कर सकता है?

Altruistic Surrogacy India

Altruistic surrogacy in India (अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी इन इंडिया) उन दंपतियों के लिए एक कानूनी और नियंत्रित विकल्प है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते। सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट 2021 के अनुसार भारत में केवल अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी—जिसमें सरोगेट को मेडिकल खर्चों और बीमा के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाता—की अनुमति है।

भारत में कौन लोग सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं।

  1. विवाहित भारतीय दंपत्ति (पुरुष और महिला)

कानून केवल विवाहित भारतीय दंपत्ति को अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी की अनुमति देता है। दोनों पार्टनर:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • कम से कम 5 साल से विवाहित होने चाहिए

यह नियम परिवार की स्थिरता और वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

  1. चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित आवश्यकता

Altruistic surrogacy in India का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब दंपत्ति के पास प्रमाणित मेडिकल कारण हो, जैसे:

  • गर्भाशय का न होना
  • असामान्य या क्षतिग्रस्त गर्भाशय
  • गर्भावस्था से जीवन को जोखिम
  • बार-बार IVF विफलता
  • जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कोई भी चिकित्सकीय कारण

इसके लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

  1. इच्छुक माता-पिता की आयु सीमा

दंपत्ति की आयु निम्न मानकों के भीतर होनी चाहिए:

  • महिला पार्टनर: 23–50 वर्ष
  • पुरुष पार्टनर: 26–55 वर्ष

यह सीमा माता-पिता की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

  1. पहले से जीवित जैविक या गोद लिया बच्चा होना

दंपत्ति तभी पात्र होते हैं जब उनके पास पहले से कोई:

  • जीवित जैविक बच्चा
  • गोद लिया बच्चा
  • सरोगेसी से जन्मा बच्चा
    न हो।

अपवाद (यदि बच्चा):

  • गंभीर बीमारी से पीड़ित हो
  • स्थायी दिव्यांगता हो
  1. सरोगेट माँ की पात्रता

सरोगेट महिला को निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • इच्छुक दंपत्ति की नज़दीकी रिश्तेदार
  • विवाहित और कम से कम एक जैविक बच्चा
  • आयु 25–35 वर्ष
  • जीवन में केवल एक बार सरोगेट बन सकती है

सरोगेट को केवल मेडिकल खर्च और बीमा दिया जा सकता है, कोई आर्थिक लाभ नहीं।

  1. भारतीय मूल की एकल महिलाएँ (विधवा/तलाकशुदा)

विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिलाएँ भी सरोगेसी करवा सकती हैं, यदि:

  • वे भारतीय नागरिक हों
  • आयु 35–45 वर्ष
  • चिकित्सकीय कारण प्रमाणित हो
  1. इन पर लागू नहीं होता

अल्ट्रूइस्टिक सरोगेसी इन लोगों के लिए अनुमति नहीं है:

  • विदेशी नागरिक
  • लिव-इन कपल
  • समान-लिंगी (same-sex) कपल
  • अविवाहित जोड़े

यह सभी नियम प्रक्रिया को सुरक्षित और कानूनी रूप से स्पष्ट बनाते हैं।

निष्कर्ष

Altruistic surrogacy in India उन दंपतियों के लिए एक सुरक्षित, संवेदनशील और कानूनी रूप से संरक्षित विकल्प है जिन्हें माता-पिता बनने के लिए सरोगेसी की वास्तविक आवश्यकता है। कानून सरोगेट एवं इच्छुक माता-पिता दोनों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिकता को प्राथमिकता देता है।

इस यात्रा को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए किसी विश्वसनीय फर्टिलिटी या सरोगेसी सेंटर से मार्गदर्शन लेना बेहद महत्वपूर्ण है।

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